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भारत से विदेशों में पैसा भेजना हुआ महंगा, अब देना होगा 20% का टैक्स1 जुलाई से एजुकेशन और हेल्थ के अलावा और किसी भी काम के लिए बाहर पैसा भेजने पर 20 फीसदी का टीसीएस लगेगा।
इसका मतलब यह है कि किसी शेयर या फिर प्रॉपर्टी के अधिग्रहण के लिए भारत से बाहर पैसा भेजने पर कुल रकम का 20 फीसदी एक्स्ट्रा भुगतान करना होगा। जैसे कि अगर आप भारत से बाहर 10,00,000 रुपये भेज रहे हैं तो बैंक 12,00,000 रुपये काटेगा। इसमें से 10,00,000 रुपये रियल मनी के तौर पर और 2,00,000 रुपये टीसीएस के तौर पर काटे जाएंगे। हालांकि इसे आप टैक्स क्रेडिट के टैक्स रिटर्न करते वक्त क्लेम कर सकते हैं
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